April 22, 2025 9:03 pm

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NPS vs PPF: रिटायरमेंट के लिए किसका चुनाव करना है ज्यादा बेहतर? फैसले से पहले जानें ये जरूरी बात

दोनों ही स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।

Photo:FREEPIK दोनों ही स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।

अगर आप अभी युवा हैं और नौकरी या अपना बिजनेस करते हैं तो आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पर भी काम जितनी जल्दी हो सके, शुरू कर देना चाहिए। जब ​​आप जोखिम उठा सकते हैं, तो आपको उस जोखिम क्षमता का इस्तेमाल लंबे समय के लिए एक फंड बनाने में करना चाहिए। इसके बाद फिर उस फंड का इस्तेमाल अपने जीवनकाल में खुद को नियमित पेंशन देने के लिए किया जा सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए जरूरी है, चूकि आपको लंबे समय तक खुद का भरण-पोषण करना है और चिकित्सा लागत आसमान छू रही है। रिटायरमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है और आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपकी रिटायरमेंट निवेश योजना में रिटर्न, जोखिम, कर दक्षता और तरलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए निवेश करने के लिए दो लोकप्रिय उत्पाद एनपीएस और पीपीएफ हैं।

निवास के मामले में तुलना

निवास के मामले में NPS और PPF की तुलना अहम है। दोनों ही केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुले हैं। वैसे, NPS के मामले में, NRI भी अपेक्षित KYC पूरा करने के बाद NPS में भाग ले सकते हैं। जबकि, PPF के मामले में, NRI नया निवेश नहीं कर सकते हैं, हालांकि वे अनिवासी बनने के बाद भी भारतीय निवासी के रूप में खोले गए अपने PPF खाते को जारी रख सकते हैं।

रिटर्न-लिक्विडिटी को लेकर क्या है अंतर

रिटर्न और लिक्विडिटी मापदंडों पर देखें तो PPF पर फिलहाल 7.1% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। समय-समय पर इसमें बदलाव होता है। एनपीएस एक बाजार संचालित योजना है, और इसलिए इसमें कोई सुनिश्चित रिटर्न नहीं है। लिक्विडिटी के मामले में, पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन होता है, लेकिन 7 साल के बाद विशिष्ट मामलों के लिए आंशिक निकासी और 3 साल के बाद लोन की सुविधा होती है। एनपीएस 60 वर्ष की आयु तक चलता है और इसे 70 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि, एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक, एनपीएस सिर्फ 60% तक की एकमुश्त निकासी की अनुमति देता है और शेष 40% को नियमित पेंशन के लिए वार्षिकी कोष में बदलना पड़ता है। इस नियम के अपवाद हैं यदि संचित कोष 5 लाख रुपये से कम है या अगर एनपीएस धारक की मृत्यु हो गई है। पहले मामले में, एनपीएस के कोष का 100% निकाला जा सकता है। दूसरे मामले में, पूरी राशि वारिस को दी जाती है।

टैक्स से जुड़ी बात करें

पीपीएफ ईईई मॉडल (छूट, छूट, छूट) पर है। यानी योगदान प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट के लिए योग्य है। साथ ही ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है और यहां तक ​​कि अंतिम कॉर्पस भी पूरी तरह से कर-मुक्त है। इससे प्रभावी उपज में काफी वृद्धि होती है।

एनपीएस के संबंध में देखें तो धारा 80 सी की सीमा 2 लाख रुपये तक बढ़ जाती है, जिसमें धारा 80सीसीडी (2) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट शामिल है। बाहर निकलने पर, अधिकतम 60% एकमुश्त कॉर्पस पूरी तरह से कर मुक्त है। वार्षिकी आय के लिए समर्पित 40% भी बाहर निकलने के समय टैक्स मुक्त है। हालांकि, एनपीएस में संचय से प्राप्त कोई भी वार्षिकी आय एनपीएस निवेशक के हाथों में आय के रूप में पूरी तरह से कर योग्य है।

निवेश लचीलेपन और पारदर्शिता के मामले में

जब पीपीएफ की बात आती है, तो निवेशक के पास पैसे का निवेश करने के तरीके पर सीमित विवेक होता है। पीपीएफ फंड का निवेश कैसे किया जाता है, इस पर बहुत अधिक पारदर्शिता नहीं है। हालांकि, एनपीएस के मामले में, यह बाजार संचालित रिटर्न है। यानी निवेशक इक्विटी फंड, सरकारी प्रतिभूति फंड और निश्चित आय साधनों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के बीच चयन कर सकता है।

रिटर्न के मामले में समझें

एनपीएस की बाजार से जुड़ी प्रकृति के चलते, इसने लंबी अवधि में पीपीएफ की तुलना में अधिक रिटर्न दिया है। पीपीएफ के विपरीत, जो सरकार द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त है, एनपीएस काफी हद तक बाजार संचालित है और इसलिए कोई आश्वासन नहीं है। जब आप रिटायरमेंट के लिए निवेश का चुनाव कर रहे हों, तो यह राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाम पीपीएफ तुलना सापेक्ष गुण और दोष का एक अच्छा परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।

कुल मिलाकर, पीपीएफ और एनपीएस दोनों की अपनी खूबियां हैं और ये आपकी रिटायरमेंट निवेश योजना का अभिन्न अंग हो सकते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, आप हमेशा अपनी रिटायरमेंट पर जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि यह बहुत दूर है। साथ ही, यह इक्विटी का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग में फिट बैठता है। हालांकि, अपने बच्चों की शिक्षा या शादी जैसे विशिष्ट लक्ष्यों के लिए, पीपीएफ एक बेहतर विकल्प है।

(Disclaimer: ये कोई निवेश सलाह नहीं है बल्कि सिर्फ एक जानकारी है। रुपये-पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।)

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Author: Amogh News

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